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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 14.05.2022 को किया जाएगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपराह्न 01ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें सुश्री कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, विनोद कुमार पाण्डेय, प्रीतम कुमार तिवारी, विनोद कुमार, रविकान्त पाण्डेय, अनिल कुमार, राजेश सिंह, राकेश कुमार जिला सूचना अधिकारी, आमिर अंसारी जिला सूचना विभाग व चन्द्र प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। बैठक में 14.05.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए बृहद रूप से चर्चा की गई।