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खाद्य तथा रसद विभाग ने दिया निर्देश

गाजीपुर। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में निर्धारित प्राविधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सम्मिलित किये जाने तथा अपात्र कार्डधारकों/ परिवारों को सूची से विलोपित/हटाने का निर्देश दिया गया है।

जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित वर्तमान राशन कार्डों का शत-प्रतिशत जॉच कराने हेतु ग्राम पंचायत सचिव एवं लेखपाल की उचित दर दुकानवार/ ग्रामसभावार जॉंच टीम गठित की गई है।
ऐसा तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी परिवारों के मुखिया/सदस्य सरकारी नौकरी में चयनित हो गये है और उनके परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख या इससे अधिक हो गयी है एवं उनके परिवार/ स्वामित्व में मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 गज का प्लॉट या मकान, ए0सी0, हार्वेस्टर, 05 के0वी0 या अधिक क्षमता का जनरेटर, 05 एकड़ सेे अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाईसेेंस एवं आयकरदाता हैं और उनके परिवार द्वारा उपरोक्त में सेे किसी शर्त को पूर्ण किया जा रहा है।
उक्त सम्बन्धित परिवारों द्वारा अपना राशनकार्ड समर्पित न करते हुए, वर्तमान परिस्थितियों में अपात्र होते हुए भी अनधिकृत रूप से योजना का लाभ अर्जित किया जा रहा है। जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में चयनित है उनके द्वारा सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति का नाम राशनकार्ड से निकालकर शेष व्यक्तियों का राशनकार्ड जारी कराया गया है, जबकि शासनादेश में वर्णित परिवार की परिभाषा के अनुसार पूरे परिवार को ही अपात्र माना गया है। इस कारण से कतिपय ग्राम पंचायतों/उचित दर दुकानों पर लक्ष्य से अधिक यूनिट के कार्ड प्रचलित है और कतिपय वास्तविक लाभार्थियों को इसका लाभ नही मिल पा रहा है और वे लोग विभिन्न स्तरों पर शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है।
समस्त नगरीय क्षेत्रों/ग्राम पंचायतों में निर्धारित लक्ष्य सीमा (नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम् 64.43 प्रतिशत जनसंख्या एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम् 79.56 प्रतिशत जनसंख्या) के अन्तर्गत ही पात्र गृहस्थी राशन कार्ड (अन्त्योदय कार्ड को शामिल करते हुए) जारी किया जायेगा।
यदि जॉच में यह पाया जाता है कि किसी परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, इसके उपरांत भी उसके परिवार द्वारा येन-केन-प्रकारेण अपना अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी राशनकार्ड जारी कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का अनुचित लाभ लिया जा रहा है तो ऐसे परिवारों/कार्डधारकों के सम्बन्ध में जॉंच टीम द्वारा आख्या पृथक से भी प्रेषित किया जायें, ताकि उनके विभागाध्यक्ष से पत्राचार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पादित करायी जा सके।
यदि भविष्य में जॉंच में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी ग्रामसभा/ उचित दर दुकान पर अपात्र व्यक्तियों/ परिवारों के नाम से अन्त्योदय/ पात्र गृहस्थी राशन कार्ड प्रचलन में है तो, उसके लिये ग्रामसभा का सम्बन्धित लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) / नगर क्षेत्र में नामित कर्मी को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी।
उपर्युक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13 अप्रैल, 2022 द्वारा आम जनमानस को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका हैै, जिसके उपरान्त जनपद में कपितय कार्डधारकों/परिवारोें द्वारा अपना राशन कार्ड सरेन्डर भी कर दिया गया है।
अतएव समस्त अपात्र परिवारों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः चेतावनी दी जाती हैै कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि जॉंच में पाया जाता हैै कि अपात्र परिवार द्वारा येन-केन-प्रकारेण अपना अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी राषनकार्ड जारी कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का अनुचित लाभ लिया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी तथा जबसेे वेे खाद्यान्न लेे रहेे हैं, का आंकलन करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही भी की जायेेगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही जिन पात्र परिवारों का नाम शामिल होने से वंचित है एवं परिवार के सदस्य का कोई यूनिट छूट गया है तो उसको नियमानुसार शामिल कराने की कार्यवाही की जायेगी। समस्त सम्बन्धित द्वारा जिलाधिकारी, के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेेगा।