गाजीपुर। जिलाधिकारी/अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, गाजीपुर ने बताया कि आवास एवं शहरी कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना अन्तर्गत जी.आई.एस. प्लेटफार्म पर तैयार की गयी गाजीपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) को नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड की बैठक 21.04.2022 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) निर्देश-10 क(3) में दिये गये प्राविधानों के आलोक में जन सामान्य/व्यक्ति/संस्था से (25.04.2022 से 24.05.2022 तक) 30 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र गाजीपुर पर प्राप्त कराये जाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। उक्त समय अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
30 दिवस के अन्दर दे आपत्ति या सुझाव
- by ब्यूरो