गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा प्रति कार्ड) तथा रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण माह अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक (कुल 03 माह) तक किया जायेगा।
उपर्युक्त के क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अपै्रल, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (प्रति यूनिट गेहॅू 03 किग्रा एवं चावल 02 किग्रा) तथा आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा प्रति कार्ड) तथा रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण 29.04.2022 से 12.05.2022 के मध्य कराया जायेगा किन्तु 01.05.2022 को ई-पॉस में तकनीकी परिवर्तन के कारण वितरण कार्य स्थगित रहेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पॉचो सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी तथा पोर्टैबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 05.05.2022 से 07.05.2022 को उपलब्ध रहेगी। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 12.05.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न इत्यादि आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, खाद्यान्न का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित करने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक दशा में विपणन गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का दिनांक 28.04.2022 तक उठान कर दिनांक 29.04.2022 से दिनांक 12.05.2022 के मध्य सम्बन्धित लाभार्थियों में ई-पास मशीन से खाद्यान्न इत्यादि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करें। समस्त उचित दर विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय राशन कार्डो एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूॅ एवं 02 किग्रा चावल) प्रति यूनिट के आधार पर तथा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा प्रति कार्ड) तथा रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण किया जाना है। कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे तथा आमजन की जानकारी हेतु उक्त का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि इसमें किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण स्केल एवं निःशुल्क वितरण की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किया जायेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसमें लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।