गाजीपुर। जिलाधिकारी ने पुलिस की आख्या पर विचारोंपरांत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम दर्ज मोहल्ला बबेडी स्थित व्यवसायिक भूमि के कुर्की के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश के क्रम में 27-04-2022 को गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त भूमि की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
बबेडी स्थित उक्त भूमि का क्षेत्रफल 0.3134 हेक्टेयर है एवं बाजारू मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए है। उक्त कुर्की को मिलाकर अब तक गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी कि लगभग 65 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है तथा मुख्तार अंसारी गैंग से सबंधित लगभग 109 करोड़ की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है।