जमानिया(गाजीपुर)। तहसील सभागार में शुक्रवार को मिट्टी व्यवसायियों के साथ उपजिलाधिकारी ने बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने माइन मित्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम भारत भार्गव ने कहा कि किसी भी प्रकार का मिट्टी खनन के लिए माइन मित्रा (https://upminemitra.in/) पर अपना पंजीकरण कराए। कहा कि इसे मोबाइल पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से भूमिधरी कृषिकीया भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमे से कोई भी, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने‚ नदी तल स्थित निजी भूमि, जिसमे बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था वाली भूमि आदि से खनन के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। उनहोंने बताया कि इस पर भंडारण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। जो 100 घन मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तहसीलदार लाल जी विश्वकर्मा ने कहा कि खनन योजना के अनुमोदन हेतु (साधारण मिट्टी और ईंट-मिट्टी को छोड़कर) पंजीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों का पंजीकरण आदि किया जा सकता है। उन्होंने सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि अवैध रूप से खनन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौजूद लोगों की सहमति से 10 दिनों के लिए अस्थायी पांच लोगों की कार्यकारी समिति बनाई। जिससे मिट्टी खनन से जुड़े सभी लोग आपस में मिलकर अपना संघ बना सकें और शासन के नियमानुसार यह कार्य हो सकें।