गाजीपुर 10 मई, 2022 (सू.वि)। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरका के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Guidelined, 2016 के अनुसार मानसून अवधि (जुलाई, अगस्त, सिंतम्बर) में नदियों से खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित रहता है।
उक्त अवधि में बालू/मोरम की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। उन्होने नियमानुसार अर्ह व्यक्ति भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु विभागीय आनलाई पोर्टल upminemitra.in पर आवेदन कर सकते है। उक्त से सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु जिलाधिकारी कार्यालय खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।