गाजीपुर 13 मई, 2022 (सू.वि)। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गाजीपुर लईक अहमद द्वारा बताया गया कि बोर्ड की 52वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में बोर्ड सचिव के पत्र दिनांक 05.05.2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 06.05.2022 के उपरान्त कार्यालय में योजनाओं के आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों द्वारा योजनाओं के आवेदन अनिवार्य रूप से बोर्ड के वेब पोर्टल अथवा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। दिनांक 06.05.2022 से यह व्यवस्था लागू है।
उन्होने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि बोर्ड के वेब पोर्टल अथवा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का अनिवार्य रूप से आनलाइन आवेदन किया जाय। कार्यालय में योजनाओं का आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। योजनांतर्गत आवेदन करते समय सुस्पष्ट रूप से वाँछित अभिलेखों को स्कैन कर संलग्न किया जाये। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा आनलाइन अभिलेख संलग्न नहीं होने की दशा में आवदेन निरस्त किया जा सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।