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सरेंडर करने की तिथि बढ़ी

गहमर(गाजीपुर)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र व्यक्ति जो मुफ्त राशन ले रहे हैं उनके कार्ड को सरेंडर करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बहुत से उपभोक्ता संसय में है कि वे अपात्र है या पात्र।

कोरोना काल मे सरकार की मुफ्त राशन योजना में अधिकांश अपात्र कार्डो में बढ़ोतरी हुई है। किंतु अब शासन का निर्देश है कि जो भी अपात्र कार्ड धारक है वह अपना कार्ड समर्पित कर दे। पात्र और अपात्र के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी सेवराई राजेश चौरसिया ने बताया बताया कि यह योजना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए चलाई जा रही है लेकिन बहुत से अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर इस योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। इसमें आयकर अदा करने वाले और सरकारी नौकरी धारकों ने भी सेंध लगा रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर अथवा जिनके घरों में एसी, पांच केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर,मोटरसाइकिल, रंगीन टी वी का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिचित भूमि हो तथा परिवार के सदस्यों की आय दो लाख से अधिक है, वे लोग अपात्र की श्रेणी में हैं। इसी तरह से नगर क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट है तो वे भी अपात्र हैं। इनको योजना से हटाने के लिए सरकार ने मुहिम शुरू की है इसमें सभी अपात्र लोगों से राशन कार्ड वापस लिया जा रहा है। पूर्ति निरीक्षक गोविंद सिंह ने बताया कि आयकर अदा करने के साथ ही अन्य अपात्र लोगों से सरकार राशन कार्ड सरेंडर करा रही है। इसके लिए शासन ने 20 मई तक की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद सर्वे के दौरान मिलने वाले अपात्र लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।