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जनपद में 5783 कार्डधारकों ने किया राशन कार्ड सरेन्डर

ब्यूरो 20-05-2022

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गाजीपुर 20 मई, 2022 (सू.वि)। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सम्मिलित किये जाने तथा अपात्र कार्डधारकों को सूची से हटाने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2022 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित वर्तमान राशन कार्डों का शत-प्रतिशत जॉच कराने हेतु ग्राम पंचायत सचिव एवं लेखपाल की उचित दर दुकानवार एवं ग्रामसभावा जॉंच टीम गठित की गई है। ऐसा तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी परिवारों के मुखिया/सदस्य सरकारी नौकरी में चयनित हो गये है और उनके परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख या इससे अधिक हो गयी है एवं उनके परिवार/ स्वामित्व में मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 गज का प्लॉट या मकान, ए0सी0, हार्वेस्टर, 05 के0वी0 या अधिक क्षमता का जनरेटर, 05 एकड़ सेे अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाईसेेंस एवं आयकरदाता हैं और उनके परिवार द्वारा उपरोक्त में सेे किसी शर्त को पूर्ण किया जा रहा है।
जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में चयनित है उनके द्वारा सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति का नाम राशनकार्ड से निकालकर शेष व्यक्तियों का राशनकार्ड जारी कराया गया है, जबकि शासनादेश में वर्णित परिवार की परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति के आधार पर पात्रता एवं अपात्रता का निर्धारण होना है। इस कारण से कतिपय ग्राम पंचायतों में लक्ष्य से अधिक यूनिट के कार्ड प्रचलित है और कतिपय वास्तविक लाभार्थियों को इसका लाभ नही मिल पा रहा है और वे लोग विभिन्न स्तरों पर शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। समस्त नगरीय क्षेत्रों/ग्राम पंचायतों में निर्धारित लक्ष्य सीमा 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम् 64.43 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम् 79.56 प्रतिशत जनसंख्या के अन्तर्गत ही पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किया जायेगा।
यदि जॉच में यह पाया जाता है कि किसी परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, इसके उपरांत भी उसके परिवार द्वारा येन-केन-प्रकारेण अपना अन्त्योदय अथवा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड जारी कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का अनुचित लाभ लिया जा रहा है तो ऐसे परिवारों एवं कार्डधारकों के सम्बन्ध में जॉंच टीम द्वारा आख्या पृथक से भी प्रेषित किया जायें, ताकि उनके विभागाध्यक्ष से पत्राचार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पादित करायी जा सके। यदि भविष्य में जॉंच में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी ग्रामसभा में अपात्र व्यक्तियों अथवा परिवारों के नाम से अन्त्योदय या पात्र गृहस्थी राशन कार्ड प्रचलन में है तो, उसके लिये ग्रामसभा का सम्बन्धित लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) एवं नगर क्षेत्र में नामित कर्मी को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी। उपर्युक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13 अप्रैल, 2022 द्वारा आम जनमानस को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका हैै, जिसकी समीक्षा दिनांक 11.05.2022 को जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा की गयी। समीक्षा में जनपद में अब तक 5783 कार्डधारकों द्वारा अपना राशन कार्ड सरेन्डर कर दिया गया है। जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा समस्त ग्रामसचिव को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सचिव अपने दो-दो ग्रांम पंचायतो का सत्यापन एवं अवशेष ग्राम पंचायतों का लेखपाल सत्यापन करके 10 दिन के अन्दर आख्या जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर के कार्यालय में अपने उच्चाधिकारियों की संस्तुति एवं प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करें, इसकी समीक्षा पुनः 10 दिन बाद की जायेगी। जिन कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नही होगा उनके विरूद्ध कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी। साथ ही 30 मई, 2022 तक अपात्र होेते हुए लाभ ले रहे कार्डधारकों के विरूद्ध निययमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
अतएव समस्त अपात्र परिवारों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः चेतावनी दी जाती हैै कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि जॉंच में पाया जाता हैै कि अपात्र परिवार द्वारा येन-केन-प्रकारेण अपना अन्त्योदय अथवा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड जारी कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का अनुचित लाभ लिया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जबसेे वेे खाद्यान्न लेे रहेे हैं, का आंकलन करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही भी की जायेेगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही जिन पात्र परिवारों का नाम शामिल होने से वंचित है एवं परिवार के सदस्य का कोई यूनिट छूट गया है तो उसको नियमानुसार शामिल कराने की कार्यवाही की जायेगी। समस्त सम्बन्धित द्वारा जिलाधिकारी, गाजीपुर के आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2022 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेेगा।

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