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लोक संपति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

गहमर(गाजीपुर)। सेवराई तहसील क्षेत्र के भदौरा गांव के ग्राम प्रधान प्रदीप राय के ऊपर अवैध जमीन पर घर बनाने के कारण लोक संपति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा गहमर थाने में दर्ज किया गया है।

ज्ञात हो कि गाव के ही एक व्यक्ति द्वारा ग्राम प्रधान के ऊपर सरकारी जमीन में घर बनाये जाने का शिकायती पत्र दिया गया था।उपरोक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार सेवराई से कराया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दी गई वर्तमान प्रधान प्रदीप राय के पिता रामसुंदर व गांव के अन्य लोग सुरेंद्र राय द्वारा सड़क की आराजी नंबर 62 में अतिक्रमण कर पक्का मकान वह सहन में मंदिर बनाये है जिसके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई तसला न्यायालय में की गई है तथा उक्त अवैध कब्जेदार के विरुद्ध थाना गहमर में लोक संपत्ति क्षति निवारण की धारा 3/ 5 व आईपीसी की धारा 440 के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एस डी एम राजेश प्रशाद ने बताया कि नाली चकरोड गड्ढे तालाब जो सरकार की सुरक्षित भूमि पर कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग करके सभी लेखपालों को ग्राम सभा की भूमि का सत्यापन करने हेतु कहा गया है सत्यापन में यदि पाया जाता है की अवैध कब्जेदार द्वारा ग्राम सभा के सुरक्षित भूमि को कब्जा किया गया है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।