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प्रचार-प्रसार की सामग्री को जारी करने से पहले जिला सूचना अधिकारी की सहमति जरूरी

ब्यूरो 30-05-2022

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गाजीपुर 30 मई, 2022 (सू.वि)। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रचार-प्रसार की सामग्री को जारी करने से पहले जनपद में स्थित सूचना विभाग के जिला सूचना अधिकारी की सहमति प्राप्त करें, ताकि सूचना विभाग द्वारा उक्त संदेशों को सुनियोजित तथा सारगर्भित तरीके से उनका प्रचार-प्रसार कराने में अपनी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह उन्हें दे सकें।

उन्होने बताया कि वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा सम्बन्धित योजना के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में विज्ञापन स्वयं अपने स्तर से बिना विशेषज्ञ संस्था का सहयोग लिये हुए जारी कर दिये जा रहें है। सूचना विभाग के बिना संज्ञान में लाये अथवा सहमति के बिना विज्ञापन जारी करने से प्रदेश के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी नीति तथा प्रदेश सरकार के आमजन तक योजना की जानकारी पहुॅचाने की निर्धारित नीति का समन्वय नहीं हो पाता है। जिसहेतु जनपद के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपर्युक्त निर्देश का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। कोई भी प्रचार सामग्री बिना सूचना विभाग के अनुमोदन/परीक्षण के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है तो उसे उपर्युक्त शासनादेश की अवहेलना मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हेतु उनके विभागाध्यक्ष को संज्ञानित करा दिया जायेगा। इसी क्रम में जनपद के समस्त प्रिन्ट मीडिया को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 मई, 2022 के बाद कोई भी विज्ञापन बिना सूचना विभाग की अनुमति से प्रकासित न कराये अन्यथा बिल का सत्यापन नही किया जायेगा।

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