जमानियां(गाजीपुर)। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली क्षेत्र के सब्बलपुर कला गांव निवासी अभियुक्त राजू यादव की एक करोड बत्तीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सत्रह रुपये की चल अचल सम्पत्ति कुर्की करने के आदेश दिये गये है। जिस क्रम में मंगलवार को उपजिलाधिकारी एवं सीओ के दिशा निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई की गई।
मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम‚ सीओ‚ तहसीलदार ने आरोपी राजू यादव के सब्बलपुर कला‚ दिलदारनगर‚ कसेरा पोखरा‚ निरहू का पूरा आदि गांव कि बेनामी अचल संपत्ति को कुर्क किया जाना है। जिसमें सब्बलपुर कला और कसेरा पोखरा गांव के सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। राजू यादव की कुल संपत्ति एक करोड बत्तीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सत्रह रुपये आंकी गई है। इसमें सफारी वाहन‚ मोटर साइकिल भी शामिल है। एसडीएम भारत भार्गव ने बताया कि जांच में पता चला है कि अभियुक्त राजू यादव ने काफी सपत्ति अर्जित की है। डीएम ने अवैध रूप से अर्जित उपरोक्त भू-संपति को कुर्क कर दिया है। अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त् करने‚ अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यो तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप से बेनामी सम्पति अर्जित किया । जबकि अभियुक्त द्वारा अपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त होने से पूर्व न तो उसके पास तनी संपत्ति थी और न ही कोई आय का श्रोत ही था। जिस कारण से संबंधित अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति को जिलाधिकारी द्वारा कुर्क किया गया है। जिसके तहत आज सब्बलपुर कला और कसेरा पोखरा गांव स्थित अचल संपत्ति की कुर्की हुई है। शेष की कार्रवाई की जा रही है।