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नियमित खाद्यान्न का वितरण होगा 2 जून से 10 जून तक

गाजीपुर 02 जून, 2022 (सू.वि)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत मह मई, 2022 के सापेक्ष नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जून, 2022 में 02 तारीख से प्रारम्भ होकर 10 जून, 2022 तक किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डो पर 20 किग्रा गेहूॅ एवं 15 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी के कार्डो पर प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूॅ एवं 02 किग्रा चावल का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि अभी जनपद में 63 प्रतिशत ही खाद्यान्न का उठान उचित दर विक्रेताओं को किया गया है और शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुॅचवाने हेतु 10.06.2022 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है।

यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। वितरण के दौरान पोर्टेबिलीटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान दिनांक 06 से 07 तक जेनरेट किए जा सकेगें। वितरण की अन्तिम तिथि 10 जून 2022 है। दिनांक 10 जून तक जिन कार्डधारकों का अंगूठा लगाकर खाद्यान्न नही प्राप्त हो सकेगा, वे कार्डधारक दिनांक 10 जून को अपने राशन कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति पर अपने घर का मोबाइल नम्बर अंकित करते हुए, उचित दर विक्रेता के यहा जमा कर मोबाइल ओ0टी0पी0 बेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। सम्बन्धित उचित दर विक्रेता उक्त आधार कार्ड को अपने आपूर्ति कार्यालय में लाकर मोबाइल नम्बर व आधार कार्ड की सिंडिंग करा दे ताकि अगले माहो में सम्बन्धित कार्डधारकों को अथान्टिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में वितरण सुनिश्चित करें। सम्बन्धित कार्डधारक उक्त अवधि में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित दर दुकानों से अपने राशन कार्ड का खाद्यान्न प्राप्त कर ले।