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एसडीएम ने खतौनी पुनरीक्षण सम्बन्धी दिए निर्देश

ब्यूरो 21-06-2022

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गाजीपुर 21 जून, 2022 (सू.वि)। उपजिलाधिकारी जमानियॉ ने अपर जिलाधिकारी भू0 / रा0 को पत्र प्रेषित कर बताया कि फसली वर्ष 1430 दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.06.2023 तक में खतौनी पुनरीक्षण एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 31(2) के अनुरूप खतौनी में दर्ज खातेदारों / सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण किये जाने हेतु खतौनी पुनरीक्षण सम्बन्धी निर्देश दिये गये।

जिसके अनुपालन में राजस्व परिषद द्वारा जारी विस्तृत निर्देश समय सारिणी सहित विस्तृत निर्देशों के साथ अंश निर्धारण किये जाने वाले ग्रामों की सूची निम्नवत इस प्रकार है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों /सहखातेदारों के अशं निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन दिनांक 21 जून, 2022 से 30 जून, 2022 तक, खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्ररम्भि रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र खा0पु0-2 में तैयार का दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक, लेखपालों द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र-ख0पवु0-3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र-8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील का दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक, खातेदार/सहखातेदार के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र-ख0पु0-3 में विवरण अंकित करते हुए यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्ती का दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जॉच-पडताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करने का दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक एवं खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 क अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित की दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर, 2022 तक निर्धारित किया गया है।

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