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प्रार्थना पत्र निस्तारित न होने की दशा में हो उपस्थित

गाजीपुर 29 जून, 2022 (सू.वि)। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी मीनाक्षी पाण्डेय ने बताया है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम -1894 की धारा -28ए के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) के कार्यालय, वाराणसी मे पटल सहायकों को प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

यदि किसी परियोजना के कास्तकारों द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कार्यालय में दिया गया है, परन्तु कार्यालय में उपलब्ध न होने की दशा मे निस्तारण नही हो पाया हो तो प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के साथ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराये।