गाजीपुर 01 जुलाई, 2022 (सू.वि)। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अर्न्तगत राज्य में भूमिगत जल को संरक्षित नियंत्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का सत्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक स्थायित्व प्रदान करने के लिए विशेष रूप से भूगर्भ जल के संकटग्रस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूजल के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया गया है।
उन्होने जनपद के समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक उपायोक्ता (निजी चिकित्सालयों / रिजार्टों / कारबार प्रक्षेत्रों / मॉल्स / लाजों / होटलों / वाटर पार्काे / निजी आवासीय भवनों / आवासीय कालोनियों) सहित मौजूदा / प्रस्तावित भूगर्भ जल उपयोक्ता एवं वेधन अभिकरण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ऑन लाइन पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से ¼www.upgwd.gov.in ½ उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी0) हेतु तत्काल आवेदन करें। आवेदन से सम्बन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिए सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड गाजीपुर से सम्पर्क करें। केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) के साथ भूजल का निष्कर्षण करने वाले सभी उपयोक्ता अपने कूप का रजिस्ट्रीकरण ¼www.upgwd.gov.in ½ पर आवेदन करें।