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जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवायी कार्यक्रम का हुआ आयोजन

गाजीपुर 06 जुलाई, 2022 (सू.वि)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के आदेशानुसार 06.07.2022 को मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवायी कार्यक्रम आयोजित की गयी।

जागरूकता शिविर में विशेष आमंत्रित विशिष्ट अतिथि शशि मौर्या, सदस्य उ0प्र0 राज्य महिला आयोग लखनऊ, कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, संजय कुमार सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर, नेहा राय महिला कल्याण अधिकारी, अमित कुमार राय जिला समन्वयक, बेसिक शिक्षा विभाग, त्रिभुवन छात्रावास अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग, शिवप्रताप वर्मा प्रभारी निरीक्षक महिला सहायता प्रकोष्ठ परामर्श केन्द्र, खुर्शीदा बानों पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, सरोज कुशवाहा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी, सोनिया गिरी जिला उपाध्यक्ष, रेनू यादव एस0ओ0, धनन्जय कुमार प्रजापति जिला सूचना विभाग गाजीपुर व शशि प्रकाश पराविधिक स्वयं सेवक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर इत्यादि की उपस्थिति में मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई आयोजित की गयी। पीड़ित परिवारों एवं अन्य सुपात्र परिवारों की महिलाओं को उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनपद की महिलाओं को लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में बैनर तथा पम्फलेट लगवाकर प्रचार-प्रसार किया गया।

महिलाओं के कानूनी अधिकार के निम्न बिन्दुओं को बताया गयाः-

कार्य स्थल पर छेड़-छाड़/यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, पुरूषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार एवं हेल्प लाईन नम्बर 1090 पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।