गाजीपुर। जनपद पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल लगभग 5000000 रुपये की अचल भू-सम्पत्ति को कुर्क किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध जनपद में अवैध तरीके से धन,भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 03.08.2022 को पारित कुर्की आदेश के अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अपनी श्रीमती आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी निम्न भू-सम्पत्ति- 16.02.2009 को राजिस्ट्री करायी गयी भू-सम्पत्ति जफरापुरा वार्ड सं0-18/22 परगना व तहसील मुहम्मदाबाद जो 35 फुट लम्बा पूरब-पश्चिम है तथा 27 फुट चौड़ा उत्तर-दक्षिण है जिसका कुल रकबा 87.79 वर्ग मी0 है जिसकी वर्तमान बजारू कीमत लगभग 5000000 रुपये है की भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी।