गाजीपुर 05 अगस्त, 2022 (सू.वि)। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कामायनी दूबे ने बताया कि अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद हेतु आवेदनकर्ता भारत के किसी भी राज्य में जिला जज, अपर जिला जज या उच्च पद के न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। आवेदक द्वारा अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद हेतु प्रस्तुत विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व के दो वर्ष में भारत के किसी भी राज्य से अपने न्यायिक अधिकारी से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है। उक्त पद हेतु न्यायिक अधिकारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय या विजिलेंस जांच लम्बित न हो और न ही किसी विभागीय जांच में फौजदारी न्यायालय द्वारा उसको दण्डित किया गया हो। उक्त पद हेतु न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति मेरिट पर साक्षात्कार, उसके सर्विस रिकार्ड, गोपनीय रिपोर्ट, चरित्र, सामान्य व्यवहार व प्रतिष्ठा के आधार पर की जायेगी। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत का स्थानान्तरण एक जनपद से अन्य जनपद में प्रशासनिक आधार, जरूरत तथा सार्वजनिक हित में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। इस पद पर उसकी नियुक्ति पांच वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र पूर्ण करने तक की जायेगी। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत का वेतन अधिनियम के अन्तर्गत पारित शासनादेशों के अनुपालन में अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुए वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता देय होगा।
उपरोक्त पद हेतु इच्छुक आवेदन कर्ता आवेदन पत्र के प्रारूप को उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट Website: www.upslsa.up.nic.in या जनपद न्यायालय की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/ghazipur अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र की मूलप्रति को आवेदक अपने पास रखें तथा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संसोधन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। साक्षात्कार के दिनांक की सूचना आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर प्रस्तुत किये गये वहाट्सअप नम्बर व ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के प्रत्येक स्थान पर अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करने होगें। हस्ताक्षर के किसी स्थान पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं तो उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
अन्य जानकारी के लिए इच्छुक आवेदनकर्ता पूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र जमा करने के सम्बन्ध में जानकारी हेतु उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0522-2286395 पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर से सम्पर्क कर सकते है। आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2022 की सायं 05ः00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें।