गाजीपुर। जनपद पुलिस द्वारा अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल 12 करोड़, 35 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।
जनपद में अवैध तरीके से धन,भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा 05.08.2022 को पारित कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी निम्न सम्पत्ति 22.03.2017 को अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित किये धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम भूसम्पत्ति मौजा माँचा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में अराजी नं0-34 रकबा 1.370 हेक्टेयर भूमि टिन सेड बाउण्ड्री वाल दो मंजिला भवन व 22.03.2017 को अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित किये धन से अपनी पुत्रियों के नाम भूसम्पत्ति मौजा माँचा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद में अराजी नं0- 53 रकबा 1.724 हेक्टेयर अराजी नं0-54 रकबा 2.901 हेक्टेयर भूमि।
कुल संम्पत्तियों की बाजारु कीमत 12 करोड़ 35 लाख रुपये
अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना व दान अभिलेख तैयार कराकर दान कर देने से सम्बन्धित उपरोक्त अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा 19.08.2022 को कुल बाजारू कीमत 12 करोड़ 35 लाख रुपये की भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी।