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वर्ष 2022-23 हेतु छात्रवृति योजनान्तर्गत समय सारिणी शासन द्वारा निर्धारित

गाजीपुर 20 अगस्त, 2022 (सू.वि)। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि छात्रवृति योजनान्तर्गत पूर्व दशम आदेश दिनांक 02 मई 2022 एवं दशमोत्तर दिनांक 02 मई 2022 के द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु छात्रवृति योजनान्तर्गत समय सारिणी शासन द्वारा की गयी है। जनपद के समस्त संस्थायें निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगे। कार्यवाही की समयाअवधि कक्षा 09-10 हेतु प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्व विद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना। तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्था) एवं गास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाये भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मोस्टर डाटा के पूर्व में सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार पाठ्यक्रमवार कल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में 2 रोमेस्टर के अंकों को मिलाते हुए) पाठ्यक्रमवार एफिलिएटिंग एजेन्सी एवं विश्वविद्यालय के नाम एवं आयुषकोड आदि सूचनाओं को अंकित अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने की तिथि 11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त, 2022 तक निर्धारित किया गया है।