गाजीपुर 13 सितम्बर, 2022 (सू.वि)। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर जनपद के किसानों का 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा।
यह दावा पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार, बैंक शाखा प्रबन्धक, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी व उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा कर सकते है। इस पर संयुक्त टीम फसल क्षति का सर्वे करेगी। इसके पश्चात क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही किया जायेगा। जनपद में इसके लिए एच0डी0एफ0सी0 इर्गो, लिमिटेड कम्पनी नामित है। फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति होती है तो किसान भाई 72 घंटे के अंदर फसल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा पत्र/टोल-फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करें। टोल-फ्री नम्बर 18002660700 व 18008896868 शिकायत दर्ज कराये। तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि का मोबाईल नम्बर निम्नवत है जिनसे सम्पर्क कर आप शिकायत दर्ज करा सकते है। सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला समन्वयक, जिला स्तर, 7408660077, आशीष यादव, सदर, 7408746466, जगदीश चतुर्वेदी, जखनियॉ, 7974078079, अजीत दुबे, मुहम्मदाबाद, 8707473026, मोहित श्रीवास्तव, सेवराई, 6393372859, अविनाश सिंह, सैदपुर, 8738860545, अवधेश प्रताप सिंह, कासिमाबाद, 9752643143, शैलेन्द्र कुमार तिवारी जमानियां, 7905173415 है।