गाजीपुर 15 दिसम्बर, 2022(सू0वि0)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष इस माह में 05.12.2022 से 14.12.2022 तक वितरण किया जाना था। निर्धारित अवधि में प्रदेश के अन्य जनपदो सहित जनपद में भी सम्पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त नही होने के कारण शासन द्वारा वितरण तिथि को 19.12.2022 तक विस्तारित किया गया है।
उक्त योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डो पर 21 किग्रा चावल एवं 14 किग्रा गेहूॅ का वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डधारको से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 3 किग्रा चावल एवं 2 किग्रा गेहूॅ का वितरण किया जा रहा है। गेहूॅ का मूल्य रू0 2 प्रति किग्रा एवं चावल का मूल्य रू0 3 प्रतिकिग्रा की दर से कार्डधारक घनराशि उचित दर विक्रेताओं को भुगतान कर नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन एवं वितरण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले, अर्थात जिन दुकानों पर खाद्यान्न बाद में प्राप्त हुआ है, उनका सत्यापन करके वितरण कराये और आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे।
राशनकार्डधारकों को पोटेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है।
उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 19.12.2022 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।