गाज़ीपुर (16.12.2022)। जनपद पुलिस द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी व गैंग के सदस्य एजाजुलहक अंसारी की 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 05.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद विवेचक थाना मोहम्मदाबाद द्वारा प्रेषित आख्या पर व पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संतुष्टि 08.12.2022 को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति निम्न है
1.अभियुक्त द्वारा अपनी माता राबिया खातून उर्फ राबिया बेगम के नाम से मोहल्ला डालीबाग तिलक मार्ग निकट बांध एक्सटेंशन बोर्ड राजा राममोहन राय जनपद लखनऊ स्थित भूखंड संख्या-93 का भाग जिसका नगर निगम नंबर 21/188(21/011/4) रकबा 386.1524 वर्ग मीटर भू संपत्ति है। जिसकी वर्तमान कीमत 4.50 करोड़ रुपए है।
2.अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्य एजाज उर्फ एजाजुलहक अंसारी पुत्र मजहरूउल हक अंसारी द्वारा अपनी पत्नी फहमीदा अंसारी के नाम से मोहल्ला डालीबाग 0263 तिलक मार्ग राजा राममोहन राय वार्ड जनपद लखनऊ स्थित भूखंड संख्या 13/4 एक भूखंड रकबा 231.04 वर्ग मीटर भू संपत्ति क्रय की गई है। *जिसकी वर्तमान कीमत 3.50 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।