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एलपीजी के अनधिकृत भण्डारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग पर दो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

ब्यूरो 17-12-2022

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गाजीपुर 17 दिसम्बर, 2022(सू0वि0)। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि एलपीजी के अनधिकृत भण्डारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोक-थाम करने के लिये 16.12.2022 को जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाकर होटलों, रेस्टोरेण्टों, मिठाई की दुकानों एवं ढाबों की जॉंच की गयी।

में0 नन्द रेजीडेन्सी, बंशी बाजार गाजीपुर की जॉच में इनके रसोईघर में एक ही स्थान पर 12 भरे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 04 खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये। विस्फोटक अधिनियम 1884 भारत सरकार के राजपत्र सं0 804 भाग-।। खण्ड-3- उपखण्ड (प्रथम) दिनांक 22 नवम्बर, 2022 अध्याय-6 के बिन्दु सं0-44 के प्रस्तर-ग एवं शासनादेश सं0 416/29-7-2022 दिनांक 07.10.2022 द्वारा किसी भी स्थान पर 100 किग्रा से अधिक एलपीजी का भण्डारण करना प्रतिबन्धित है। चूंकि एल0पी0जी सिलेण्डर अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ है और बिना विस्फोटक लाईसेन्स आदि के 100 किग्रा से अधिक एलपीजी के भण्डारण की अनुमति नहीं है। मौके पर 12 भरे व्यवसायिक सिलेण्डरों में भरे एलपीजी का वजन लगभग 228 किग्रा होगा। उक्त होटल गाजीपुर शहर में गाजीपुर वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित है। मौके पर काफी मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से कभी-भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। इनका उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेेणी में आता है।
तदोपरान्त न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली नगर छावनी लाईन (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) गाजीपुर की जॉंच में पाया गया कि इनके द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा था। इनका उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 16.12.2022 के क्रम में में0 नन्द रेजीडेन्सी, बंशी बाजार गाजीपुर के अशोक कुमार दूबे, जनरल मैनेजर, में0 नन्द रेजीडेन्सी एवं विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय, मार्केटिंग मैनेजर में0 नन्द रेजीडेन्सी, बंशीबाजार, गाजीपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली, गाजीपुर में मु0अ0सं0 0597 /2022 दर्ज कराया गया। न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली नगर छावनी लाईन (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) गाजीपुर के नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामाधार कुशवाहा, रामाश्रय सिंह कुशवाहा पुत्र रामाधार सिंह कुशवाहा एवं अभिषेक कुशवाहा पुत्र नागेन्द्र कुशवाहा निवासीगण ग्राम- गिरधारीपुर (छावनी लाईन) थाना-कोतवाली गाजीपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली, गाजीपुर में मु0अ0सं0 0598/2022 दिनांक 16.12.2022 की रात्रि को दर्ज कराया गया है।
एतत्द्वारा गाजीपुर जनपद के समस्त होटल संचालकों, ढाबा संचालकों, रेस्टोरेन्ट संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानोें के मालिकों को कड़ी हिदायत दी जाती है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक रूप से न करें और किसी भी स्थान पर विस्फोटक अधिनियम 1884 द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर का भण्डारण भी न करें और कोई न ही कोई व्यक्ति गैस सिलेण्डरों की रीफिलिंग करे। समस्त सरकारी/गैर सरकारी गैस एजेन्सी संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ही व्यवसायिक गैस कनेक्शन निर्गत करें/गैस सिलेण्डर की आपूर्ति करें। यदि किसी भी व्यक्ति/ प्रतिष्ठान/ गैस एजेन्सी संचालक द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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