गाजीपुर 30 दिसम्बर 2022 (सू.वि)। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्ति के दृष्टिगत आयकर की परिधि से अच्छादित होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण दिनांक 05.02.2023 से दिनांक 25.02.2023 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर देवें।
उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में माह फरवरी- 2023 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी। आयकर की दरें, रू. 2,50,000(सामान्य)/रू. 3,00,000(वरिष्ठ नागरिक) तक शुन्य, रू. 2,50,001(सामान्य)/रू. 3,00,001(वरिष्ठ नागरिक)से 5,00,000 तक 05 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 04 प्रतिशत है। रू.5,00,001(सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक) से 10,00,000 तक 20 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 04 प्रतिशत है। रू. 10,00,001(सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक) से उपर 30 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 04 प्रतिशत है। कुल आयकर (यदि कुल आय रू. 5,00,000 तक है तो आयकर में रू. 12,500 कम (छुट) दर्शाए धारा 87 ए के अन्तर्गत)। प्रथम व पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल राशिकरण एवं उपादान की राशि पुर्णतः कर मुक्त है।