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नहीं जारी हो सका चुनाव की अधिसूचना

गहमर (गाजीपुर)। स्थानीय बार एसोसिएशन की के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में अधिवक्ताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव कराने के नियम व कानून आड़े आने के कारण चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो सका।

सेवराई तहसील मुख्यालय पर आयोजित बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की बैठक शुरू होते ही मुख्य चुनाव अधिकारी दयाशंकर सिंह द्वारा बार काउंसिल के नियमों के अनुसार चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया। चुनाव अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि बार काउंसिल के नियम के अनुसार यदि चुनाव कराया जाता है तो उसमें सभी अधिवक्ताओं का हित है। अन्यथा की स्थिति में बार काउंसिल द्वारा मिलने वाली कोई भी सुविधा अधिवक्ताओं व उनके परिजनों को नहीं मिल सकता है। नियमानुसार अध्यक्ष के प्रत्याशी के लिए 25 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना जरूरी है तो वही सचिव पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। मुख्य चुनाव अधिकारी के इस बात को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाना शुरु हो गया। युवा अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाने लगा कि अभी यह नवसृजित तहसील है जिसके कारण अधिकतर अधिवक्ता युवा है ऐसे में बिना किसी कानून के इस बार का चुनाव करा लिया जाना चाहिए, जिसे लेकर अधिवक्ता दो गुटों में बंटे दिखे। बैठक में मतदाता सूची को लेकर भी अधिवक्ताओं द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। अंत में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा अगले शनिवार को पुनः आपत्ति के साथ संबंधित पत्रावली संलग्न कर जमा करने का फरमान सुना दिया गया । इस संदर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी दयाशंकर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची तैयार हो चुकी है । बैठक में सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं होने के कारण अगली बैठक शनिवार को बुलाया गया है। बैठक के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमानुसार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए 25 वर्ष का वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। वही सचिव पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव जरूरी है। इस मौके पर अशोक सिंह एडवोकेट, मनोज पांडे एडवोकेट ,रामसेवक एडवोकेट ,मृत्युंजय सिंह एडवोकेट ,श्याम लाल कुशवाहा एडवोकेट ,जितेंद्र एडवोकेट, अजय राय एडवोकेट, एनामुल हक खान एडवोकेट, मोहनलाल चौधरी एडवोकेट, पारस सिंह एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे ।