गाजीपुर 14 जनवरी 2023 (सू.वि)। जनपद के विकास खण्ड देवकली स्थित ग्राम सभा लोनेपुर के कार्डधारकों ने 11.01.2023 को सायं 04 बजे रायफल क्लब में उपस्थित होकर उचित दर विक्रेता के वितरण में गम्भीर अनियमितता की शिकायत की।
कार्डधारक बिरजू कुमार, देवेन्द्र कुमार, विनय कुमार, सचिन कुमार आदि द्वारा ग्राम सभा के उचित दर विक्रेता के वितरण में गम्भीर अनियमितता की शिकायत की गयी। उपस्थित शिकायतकर्ताओं द्वारा मौके पर तत्सम्बन्धी शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्क्रम में ग्रामसभा-लोनेपुर, वि0ख0-देवकली, तहसील- सैदपुर, गाजीपुर के उचित दर विक्रेता शिवजी पाण्डेय के दुकान, स्टाक एवं वितरण की जॉंच नामित जॉच टीम श्री गोविन्द कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक, सदर एवं श्री अमित कुमार यादव, पूर्ति निरीक्षक, सैदपुर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को की गयी। जॉच टीम की जॉच आख्या दिनांक 12.01.2023 मे उल्लेख है कि शिवजी पाण्डेय, उचित दर विक्रेता द्वारा ग्राम सभा लोनेपुर के 50 अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को विगत माहों में 2 से 3 बार ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर इलेक्ट्रानिकली रूप से खाद्यान्न खारिज करते हुए उनको वास्तविक रूप से खाद्यान्न नही दिया गया। जॉच अधिकारियों द्वारा उपस्थित कार्डधारकों के बयान लेने के पश्चात शिवजी पाण्डेय, उचित दर विक्रेता के खाद्यान्न के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया एवं ई-पॉस मशीन का परीक्षण किया गया। ई-पॉस मशीन के परीक्षण में विक्रेता के पास स्टाक में 60.23 कुन्तल चावल व 27.26 कुन्तल गेहूॅ भौतिक रूप से कम पाया गया।
इस प्रकार जॉच में पाया गया कि शिवजी पाण्डेय, उचित दर विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन में कार्डधारकों का अंगूठा लगवाकर इलेक्ट्रानिकली खाद्यान्न खारिज करने के बाद भी उनको वास्तविक रूप से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। विक्रेता के स्टाक में गेहूॅं 27.26 कुन्तल एवं चावल 60.23 कुन्तल कुल 87.49 कुन्तल खाद्यान्न कम पाया गया, जिससे स्पष्ट हैै कि शिवजी पाण्डेय उचित दर विक्रेता द्वारा गरीबो हेतु आवंटित खाद्यान्न का अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से कुल 87.49 कुन्तल खाद्यान्न कालाबाजारी में ऊचे मूल्य पर बेच दिया गया है, जिससे कार्डधारकों का हित प्रभावित हुआ है। विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से वितरण का कार्य करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेेशों की अवहेलना की गयी है। विक्रेता शिवजी पाण्डेय का उक्त कृत्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उ0प्र0 खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015, उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (बिक्री एवं वितरण नियंत्रण के विनियमन) आदेश 2016 एवं अनुबन्ध पत्र की विभिन्न शर्तो के सर्वथा प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये विक्रेता स्वयं उत्तरदायी है।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदया ने अपने अनुमोदन दिनांक 13.01.2023 द्वारा शिवजी पाण्डेय, उचित दर विक्रेता ग्रामसभा-लोनेपुर, वि0ख0-देवकली, तहसील-सैदपुर, गाजीपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत सम्बन्धित थाना-करण्डा, गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करने की अनुमति प्रदान की गयी, तत्क्रम में शिव जी पाण्डेय, उचित दर विक्रेता ग्राम-लोनेपुर के विरूद्ध थाना-करण्डा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है एवं निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत-सौरी वि0ख0 मनिहारी, तहसील-सैदपुर के उचित दर विक्रेता शाह मुहम्मद द्वारा भी कार्डधारकों में नियमानुसार वितरण नही करने के आरोप में जॉचोपरांत दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किया गया है। एतद्द्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करे। वितरण में अनियमितता के प्रकरण को गम्भीरता से लिया जायेगा एवं कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जनपद के सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर वितरण पर सतर्क दृष्टि रखें और अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।