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पहले आओ-पहले सोलर पम्प पाओ

गाजीपुर 18 जनवरी 2023 (सू.वि)। उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने बताया कि पहले आओ-पहले सोलर पम्प पाओ योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम)योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प पाने का स्वर्णिम अवसर विभागीय वेवसाइट www.upagriculture.com पर 21.01.2023 को पूर्वान्ह से जनपद को विभिन्न क्षमतावार प्राप्त लक्ष्य 86 के सापेक्ष लक्ष्य पूर्ण होने तक ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी।

सोलर पम्प में आवेदन की पात्रता के लिए योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय बेवसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाईन बुकिंग हेतु विभागीय वेवसाइट पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करे, लिंक पर क्लिक कर ऑनलाईन बुकिंग की जायेगी, कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओं के सिद्वान्त पर की जायेगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5000/- टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा, टोकन कन्फर्म करने से एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करनी होगी,अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, 2 एच.पी.हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच.पी. हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच.पी.हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिग कृषक को स्वयं करानी होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा, प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनांे को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा, दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नही की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिचाई तकनीक का प्रयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है एवं 22 फीट तक 2 एच.पी. सर्फेस, 50 फीट तक 2एच.पी. सबमर्सिबल,150 फीट तक 3 एच.पी. सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच.पी. सबमर्सिबल,  300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच.पी.तथा 10 एच.पी. सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते है।