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राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का होगा निस्तारण

गाजीपुर 19 जनवरी 2023 (सू.वि)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 11.02.2023 को किया जाएगा।

कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में 19.01.2023 को एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विवेकानंद सिंह जिला सेवायोजन कार्यालय, दीपक सिंह वाणिज्यकर, अशोक नाथ तिवारी डी0आई0ओ0एस0, रमेश प्रसाद वाट-माप, अरविन्द कुमार सिंह वाट-माप विधिक, उपनिबन्ध सदर, वीरेन्द्र कुमार भारती स्टाम्प एवं निबन्धन, विनोद कुमार भारती स्टाम्प एवं निबन्धन व ए0सी0एम0ओ0 स्वास्थ्य विभाग उपस्थित हुए। बैठक में 11.02.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।