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न्यायालय का कार्य दिवस 265 दिन से कम नही रहेगा

गाजीपुर 24 जनवरी 2023 (सू.वि)। जनपद न्यायाधीश संजय कुमार-टप्प् ने बताया है कि वर्ष 2023 नोट्स पैरा-3 में उल्लिखित निर्देश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के सहमति से जनपद न्यायाधीश, को 05 (पॉच) स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है जिसमें होली अवकाश के दूसरे दिन 09.03.2023 दिन गुरूवार, रक्षाबन्धन दिनांक 31.08.2023 दिन गुरूवार, बारावफात दिनांक 28.09.2023 दिन गुरूवार, एवं भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती दिनांक 15.11.2023 दिन बुधवार को स्थानीय अवकाश घोषित करने के पश्चात भी न्यायालय का कार्य दिवस 265 दिन से कम नही रहेगा।

उन्होने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कैलेण्डर वर्ष 2023 नोट्स के पैरा-10 में उल्लिखित निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय, गाजीपुर मुख्यालय तथा वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, ग्राम्य न्यायालय जखनियॉ में माह जून के चतुर्थ शनिवार दिनांक 24.06.2022 को न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु खुले रहेंगे।
इसी क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कैलेण्डर वर्ष 2023 नोट्स के पैरा-7 में उल्लिखित निर्देश के अनुसार जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को राष्ट्रीय अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जो अवकाश दिवस में पड़ते हैं, उनके बदले में किसी अन्य कार्य दिवस को अवकाश घोषित किया जना हैं। वर्ष 2023 में निम्न त्यौहार रविवार अवकाश दिवस को पड़ रहा है जो दीपावली अवकाश 12.11.2023 दिन रविवार के बदले 14.11.2023 दिन मंगलवार को अवकाश घोषित करने के पश्चात भी न्यायालय का कार्य दिवस 265 दिन से कम नही रहेगा।