गहमर (गाजीपुर)। राम मंदिर को दुकानदारी बताने वाले नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के विरुद्ध गहमर थाना में धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुचाने व शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।
तहसील क्षेत्र के तत्कालीन नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर बीते 17 जनवरी को सेवराई तहसील मुख्यालय के पब्लिक प्लेस पर अपना हिम्मत दिखाते हुए देवी-देवताओं व मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों का विरोध करते हुए मंदिर में पूजा करने वाले आस्था वालों को बेवकूफ बता रहे थे ।जब इन बातों पर मीडिया की नजर हिम्मत बहादुर के बदजुबानी पर पड़ी तो मीडिया वाले ने उसे अपने कैमरे में कैद करते हुए कुछ सवाल किए। जिसका उन्होंने बेअदबी से जवाब देते हुए कहा था कि मंदिर में आस्था रखने वाले लोग बेवकूफ हैं। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर डंके की चोट पर कहता हूं कि दुकानदारी है जहां भेजना है भेज दीजिए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं ,इतना कमजोर नहीं हूं । मीडिया में खबर आने के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष भदौरा हरिओम सिंह द्वारा 19 जनवरी को गहमर थाना में नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दिया था। जिसके जांचोपरांत शुक्रवार को गहमर थाना में नायब तहसीलदार रहे हिम्मत बहादुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 298 व 505 के उपधारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस संदर्भ में थाना प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष के तहरीर पर जांच के बाद नायब तहसीलदार रहे हिम्मत बहादुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 298 व 505 के उपधारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाई की जा रही है।