Skip to content

बिना पंजीकरण कराये कोई संस्थान चिकित्सकीय कार्य न करें-सीएमओ

गाजीपुर 16 फरवरी, 2023 (सू.वि)। मुख्य चिकत्साधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित सभी निजी चिकित्सालयो के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके संस्थान का पंजीकरण जिस-जिस कार्य हेतु किया गया है, संस्थान में उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कार्य न किया जाये। किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण में किसी प्रकार का अनाधिकृत कार्य करते हुये पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान के संचालक की होगी।

उन्होने अवगत कराना है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति/संस्थान बिना पंजीकरण का किसी प्रकार का चिकित्सा उपचार/जॉच या अन्य कोई भी अनाधिकृत चिकित्सकीय कार्य न करें, तथा जिसका पंजीकरण अब तक नही हुआ है वे तत्काल अपने संस्थान का पंजीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में करा लें। अन्यथा की स्थिति में कृत कार्यवाही हेतु वे स्वयं जिम्मेदार होगे।