गाजीपुर 13 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में जनपद के विभिन्न विभागों के लम्बित रिट याचिकाओं का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।
जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं हो पा रहें है। ई-कोर्ट के शपथ पत्र दाखिल भी किये जा रहे हैं, वे ई-मोड में दाखिल नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण मा0 न्यायालय द्वारा घोर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी की जा रही हैं, जो कदाचित उचित नहीं है। उन्होने निर्देशित किया है कि अपने-अपने कार्यालय एवं अधिनस्थ समस्त विभागों की मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित रिट याचिकाओं का स्वयं परीक्षण करें तथा ई-मोड वाले प्रतिशपथ पत्रों पर वांछित प्रतिशपथ पत्र 03 दिन के अन्दर दाखिल कराना सुनिश्चित करें। यदि इसके बाद भी किसी विभाग/कार्यालय के लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र नियत समय सीमा के अन्दर दाखिल किया जाना अवशेष पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।