गाजीपुर 27 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 में मतदान 04 मई, 2023 को अपना अपना वोट देने हेतु निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य रहेगा।
जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेनस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र एवं श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी. आर.) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदो, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड ही मान्य होगा।
इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दुसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।