गाजीपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 साल के पुराने मामले में माफिया मुख्तार व सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया है।
जिसके तहत माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना व सांसद अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सजा के ऐलान के बाद अफजाल अंसारी को न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो जायेगी। अफजाल हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।
एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। विद्वान न्यायाधीश के अवकाश के चलते फैसला नहीं आ पाया था जबकि वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। उसके बाद फैसले के लिए 29 अप्रैल की तारीख नियत की गई थी। सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। ज्ञात हो कि 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग की दी गई थी। जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी।