गाजीपुर 30 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक ढंग सम्पादित कराने हेतु राज्य निर्वाचन अयोग, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक जगदीश प्रसाद, सचिव सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ का जनपद में आगमन हो चुका हैं।
उन्होने रविवार को रायफल क्लब सभागार में दिनांक 04 मई 2023 को होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 को सकुशल, निष्पक्ष, निर्विघ्न,एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु लगाये गये अधिकारियो संग बैठक कर अब तक की गयी तैयारियो की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने प्रेक्षक को जनपद के 03 नगर पालिकाओ एवं 05 नगर पंचायतो मे होने वाले चुनाव के दृष्टिगत वोटरो, वार्डाे की संख्या, अध्यक्ष/सदस्यो के नामांकन, कार्मिको के उपलब्धता एवं प्रशिक्षण, रूट चार्ट, मतपत्रो की जॉच, डाक मतपत्रो की जानकारी, वाहनो की उपलब्धता, पार्टी रवानगी स्थल, संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथो की जानकारी , 107/16 की कार्यवाही, जिला बदर, मतपेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम मे जमा कराने तक के कराये गये कार्याे को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जनपद मे लायन आर्डर एवं चुनावी सुरक्षा व्यवस्था हेतु किये गये तैयारियो की जानकारी दी।
बैठक में प्रेक्षक ने चुनाव मे लगे अधिकारियों को उनके कार्यो एवं दायित्वो को बोध कराते हुए निर्देश दिया कि चुनाव के तीन चरण है जिसमें पहला चरण नामांकन का कार्य हो चुका है, दूसरा मतदान एंव तीसरा चरण मतगणना है जिसे आप द्वारा पूरी निष्पक्षता के द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन को कंठस्थ कर ले क्योकि सारी चुनावी प्रक्रियाएं गाईड लाईन के अनुसार ही सम्पन्न होनी है। प्रेक्षक ने समस्त अधिकारियों को मतदान से पूर्व, मतदान के दिन एवं मतदान समाप्ति तक के कार्याे एवं दायित्वो का बोध कराते हुए जनता भयमुक्त वातारण में अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करे इस पर प्रभारी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होने कहा कि मतदान केन्द्रो की संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा क्षेत्रो में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये। अधिकारी अपने दायित्वो का बोध भलि-भाति समझ ले तथा उनको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए क्षेत्रो में भ्रमणशील रहेे, साथ ही उपद्रवी एवं असमाजिक तत्वो पर पैनी नजर बनाये रखेे। उन्होने निर्देश दिया कि नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रो में बनाये गये बूथो के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति उस नगर निकाय का मतदाता नही है तो वह व्यक्ति 48 धण्टे पूर्व उस स्थान को छोंड़ देगा। इसके साथ ही बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक डिवाईस, अस्त्र-शस्त्र, लेकर मौजूद नही रहेगे। जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर किये गये व्यक्ति कही सम्बन्धित नगर निकाय में मौजूद तो नही इसके लिए सम्बन्धित एस एच ओ द्वारा 48 घण्टे पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जाये। संवदेशनशील एवं अतिसंवेदनशील बूथो पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहे इसके साथ ही बूथो पर महिला अरक्षियो की भी तैनाती की जाये। प्रेस-मीडिया कवरेज के दौरान गोपनीयता भंग न हो इसके लिए मीडिया कर्मियों को बूथ के अन्दर प्रवेश वर्जित रहेगा। अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान हेतु पूरी शालीनता बरती जाये। अमिट स्याही का प्रयोग अच्छे एवं सही तरीके से हों। मतदान से 48 घण्टे पूर्व प्रचार-प्रसार बन्द रहेगे। पोलिंग पार्टिया अपने निर्धारित तिथि एवं समय के साथ मतदान केन्द्रो के लिए अपने-अपने निश्चित स्थलो से प्रस्थान करेगी। बैठक मे, उपजिला निर्वाचन अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी ,अपर जिलाधिकारी वि0रा0, मुख्य राजस्व अधिकारी, एस पी सिटी, एसपीआरए, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, एवं समस्त चुनाव प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित थे।