गाजीपुर 18 मार्च 2023 (सू0वि0)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाहय न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 21-05-2023 दिन रविवार को किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के वृहदस्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु दीपेन्द्र कुमार गुप्ता सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर की अध्यक्षता में प्रेस-प्रतिनिधियों संग बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होने बताया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित किया जाये। उन्होने बताया कि दिनांक 21 मई 2023 को पूर्वान्ह 08ः30 बजे जनपद न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया जायेगां। बैठक में उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है।