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कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को मिलेगी सुविधाएं

ब्यूरो 24-05-2023

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गाजीपुर 24 मई 2023 (सू0वि0)। उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने बताया कि किसानों के हित लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि सम्बन्धित समस्त सुविधाओं वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जायेगी। जिसमें कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेनस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए बैंको से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था । यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा, एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये का 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000 प्रति माह से अधिक न हो, एग्री जंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क 13 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना, एग्रीजंक्शन उद्यमियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अन्य योजनाओं से अभिसरण करना होगा। उन्होने बताया कि इस योजना में कुल लक्ष्य 44 जनपद के प्रत्येक तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर लक्ष्य आवंटित है। जिसमें लाभार्थियो का चयन की पात्रता हेतु कृृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियॉ जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य कृषि विश्वविद्यालयां से डिग्रीधारी हैं, जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपल्बध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इन्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। आवेदन हेतु आयु 40 वर्ष से अनधिक/अनु0/अनु0जनजाति/ महिला को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यार्थियों में, जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी। प्रति एग्रीजंक्शन कुल न्यूनतम योजना की प्रोजेक्ट लागत रू0 6.00 लाख ऋण सीमा रू0 5.00 लाख है योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप कृषि निदशक या जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

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