गाजीपुर 26 मई 2023 (सू0वि0)। सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी अजीत कुमार मिश्र ने बताया कि खादों के समस्त विनिर्माण, रीपैकर, रीलैबलर कैटेगरी के लाइसंसे धारकों के प्रोपराइटर, डायरेक्टर, नॉगिनी, को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप) पर दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31.05.2023 है।
इस तिथि तक आप सभी FoSCos Portal माध्यम से अपने प्रतिष्ठान का वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल (फीड) करना सुनिश्चित करें। वार्षिक रिटर्न के अन्तरर्गत राईस मिलर आटा, मिलर नमकीन, मसाले, कचरी, मैक्रोनी, थलपैकेजिंग, आईसक्रोम एवं अन्य पदार्थों के निर्माता, रीलैवलर, रीपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होगे।
उन्होने बताया कि रिटर्न केवल ऑनलाइन दाखिल किये जा सकेंगे, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किये जाने हेतु वेबसाइटhttps://Foscos.Issai.gov.in है। अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिये अलग-अलग वार्षिक रिटर्न ईमेल या व्यक्तिगत रूप से जायेंगे दाखिल किया जायेगा। वार्षिक रिटर्न विलम्ब (31 मई 2023 के पश्चात से दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100/- विलम्ब शुल्क ऑनलाइन देय होगा। जिन प्रतिष्ठानों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल नहीं किया था, उन्हें 2021-22 का वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन विलम्ब शुल्क के साथ दाखिल करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये धिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। हेल्पलाइन नम्बर कॉल /1800112100 एवं ई मेल helpdesk.foscos.fssai.gov.in है।