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फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण हेतु सूचना

गाजीपुर 31 मई 2023 (सू0वि0)। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र प्रवीण कुमार मौर्य ने जनपद के उद्यमियों/निवेशकों/निर्यातकों को अवगत कराया है कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा 11.04.2023 को विडियों कान्फ्रेसिंग मे निर्देश दिया गया था कि उद्योग/सेवा क्षेत्र की ऐसी इकाईया जिसमें 25 किलोवाट का कनेक्शन एवं 10 रोजगार हो अथवा कम से कम केवल 20 रोजगार ही हो, को फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण कराया जाय।

उन्होने जनपद के उद्यमियों/निवेशकों/निर्यातकों से अनुरोध किया है कि एसे संचालित उद्योग/सेवा की इकाइयां जिसमें 25 किलोवाट का कनेक्शन एवं 10 रोजगार है अथवा कम से कम केवल 20 रोजगार ही है ऐसी सभी इकाईयां फैक्ट्री एक्ट में अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य मे सरकार की नीतियों के अन्तर्गत आवश्यक सुविधा प्राप्त करने पात्र हो सके।