Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

जनपद में धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

ब्यूरो 01-06-2023

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
CSF Logo

गाजीपुर 01 जून, 2023 (सू0वि0)। ईद-उल-जुहा (बकरीद) का त्यौहार 29-06-2023 को तथा मुहर्रम का त्यौहार 29.07.2023 को पड़ रहा है। वर्तमान समय में प्रदेश/जनपद में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगामी महीनों में कई प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाएं जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त परीक्षाएं एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतः मैं, अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा). गाजीपुर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आगामी परीक्षा व त्यौहारों को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ-किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण बिना अनुमति के नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ऐसा कार्यक्रम या प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो, परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 01-06-2023 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: बिना ई०के०वाई०सी० के नहीं मिलेगा पी०एम० किसान को लाभ
Next: राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र-छात्राएं खुलवाएं अपना छात्रवृत्ति खाता

हो सकता है आप चूक गए हों

IMG-20260308-WA0004

नेशनल मोबाइल शॉप में भीषण आग, डेढ़ से दो करोड़ का सामान जलकर खाक

ब्यूरो 08-03-2026
CSF-Logo-500x280

दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट, छह ससुरालियों पर मुकदमा

ब्यूरो 08-03-2026
IMG-20260308-WA0005

बाइक से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल

ब्यूरो 08-03-2026
CSF-Logo-500x280

जनपद में 10-11 मार्च को दो दिवसीय किसान गोष्ठी व मेला आयोजित

ब्यूरो 08-03-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.