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उचित दर विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

गाजीपुर 18 जून, 2023 (सू0वि0)। जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि विजय बहादुर राम, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत-रामगढ़, विकास खण्ड व तहसील-कासिमाबाद के विरूद्ध धीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी, पूर्ति निरीक्षक, कासिमाबाद को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि विक्रेता द्वारा कार्डधारको का ई-पास मशीन में अगूठा नहीं लगवाया जा रहा है। और खाद्यान्न भी नहीं दिया जा रहा है।

विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही हैं। उपर्युक्त शिकायत के कम में पूर्ति निरीक्षक, कासिमाबाद दिनांक 16.062023 को पूर्वाह्न 9ः30 बजे श्री विजय बहादुर राम उचित दर विक्रेता रामगढ़ की दुकान पर जाँच हेतु पहुॅचे। जॉच के समय विजय बहादुर राम उचित दर विक्रेता अपनी उचित दर दुकान पर उपस्थित मिले। विक्रेता द्वारा स्टाक रजिस्टर, विकी रजिस्टर व ई-पास मशीन जॉच हेतु उपलब्ध कराया गया। विक्रेता से प्राप्त अभिलेखों एवं विक्रेता के दुकान में उपलब्ध स्टाक की जॉच विक्रेता एवं लालचन्द राम पुत्र श्री शिवपूजन राम ग्रामवासी की उपस्थिति में की गयी। जाँच के समय विक्रेता के स्टाक में ई-पास मशीन में प्रदर्शित डाटा के अनुसार 14.65 कुन्तल गेहूँ व 23.04 कुन्तल चावल तथा 0.51 कुन्तल चीनी अवशेष होना चाहिये था। जबकि स्थलीय जाँच के समय विक्रेता के दुकान में गेहूँ, चावल व चौनी का स्टाक शून्य पाया गया। जाँच के समय विक्रेता के दुकान पर स्टाक, रेट बोर्ड अद्यावधिक प्रदर्शित नहीं पाया गया। दुकान पर निःशुल्क वितरण का बैनर प्रदर्शित नहीं मिला। विक्रेता का विकी रजिस्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया। विक्रेता द्वारा वितरण रजिस्टर में खाद्यान्न की देय मात्रा का अंकन भी नहीं पाया गया। स्टाक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि विक्रेता द्वारा स्टाक अद्यावधिक भरा नहीं गया है। जाँच में विक्रेता की दुकान में गेहूँ 14.65 कुन्तल व चावल 23.04 कुन्तल व चीनी 0.51 कुन्तल कम पाया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्डधारको के उपर्युक्त खाद्यान्न/चीनी का दुरूपयोग किया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करके दोषी पाए गए उचित दर विक्रेता विजय बहादुर राम के विरूद्ध थाना-कासिमाबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।