गाजीपुर 18 अगस्त, 2023 (सू0वि0)। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने द्वारा न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में शुक्रवार को विडियोकान्फ्रेसिग के माध्यम से बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद में 09 सितम्बर, 2023 को लगाया जाना है।
जिसमें समस्त वादो जैसे मारपीट, बकाया बिल, बैक से सम्बन्धित, गाड़ी का चालान एवं अन्य छोटे वादो का मौके पर तत्काल निस्तारण किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के समस्त जनपदवासियों से अपील किया है कि आप सभी जनपद के न्यायालय में 09 सितम्बर, 2023 को सुबह 10 बजे बहुचकर अपने समस्याओं एवं न्यायालय में छोटे लम्बित मामलो का तत्काल निस्तारण किया जायेगा। आप सभी ज्यादा से ज्यादा न्यायालय तक पहुचे यही हमारा उद्देश्य है।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 09.09.2023 को किया जाएगा। दीपेन्द्र कुमार गुप्ता, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपराह्न 01ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें दीपेन्द्र कुमार गुप्ता, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कृपाशंकर सिंह एडवोकेट व गंगा प्रसाद सिंह एडवोकेट इंश्योरेंस कम्पनी, पत्रकार आशुतोष, इण्डिया न्यूज विनय तिवारी, नंद कुमार मैनेजर, इण्डिन बैंक, संदीप कुमार जायसवाल सहायक मैनेजर बड़ौदा यू0पी0 बैंक व डी0के0 गुप्ता, बी0एस0एन0एल0 एकाउण्ट आफिसर गाजीपुरउपस्थित हुए। बैठक में दिनांक 09.09.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण सम्बन्धी एवं जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।