गाजीपुर 19 सितम्बर, 2023 (सू0वि0)। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को आनलाईन माध्यम से संचालित किया जाना है।
विभाग द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर पर प्राप्त आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लागिन करके ऑन लाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के उपरान्ह लाभार्थियों को आनलाईन अवेदन करना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। उन्होने पात्रता की शर्ते बताते हुए कहा कि कन्या की अभिभावक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, वह निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 02 लाख तक हो। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु की पूष्टि के लिए पहचान पत्र आवश्यक है। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्याक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।