गाजीपुर 22 सितम्बर, 2023 (सू0वि0)। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने बताया कि न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा निस्तारित विभिन्न वादों में आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बरामद एवं अधिग्रहितशुदा खाद्यान्नों के निस्तारण सचिव मण्डी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर बिक्रय कराकर किया जाना है। विवरण निम्नवत् है इस प्रकार है।
बरामद 288 बोरी गेहूॅं, वजन 144 कुन्तल, जो विपणन निरीक्षक, नन्दगंज गाजीपुर की अभिरक्षा में रखा गया है। जिसका नीलामी विपणन केन्द्र, नन्दगंज पर 03.10.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे किया जायेेगा। विक्रय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी श्याम मोहन सिंह, पूर्ति निरीक्षक सैदपुर, संयोजक/सदस्य विक्री समिति मो0नं0 9452563873 से सम्पर्क किया जा सकता है, बरामद 35 बोरी चावल (लगभग 17.50 कुन्तल) व 45 बोरी गेहूॅं (लगभग 22.50 कुन्तल) कुल 40 कुन्तल, जो विपणन निरीक्षक, जमानियॉ की अभिरक्षा में रखा गया है। जिसका नीलामी विपणन केन्द्र, जमानियॉ पर 03.10.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे किया जायेेगा। विक्रय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विजय कुमार, पूर्ति निरीक्षक जमानियॉं, संयोजक/सदस्य विक्री समिति मो0नं0 9411043517 से सम्पर्क किया जा सकता है, बरामद 190 बोरी गेहूॅ (वजन प्रति बोरी 50 किग्रा) कुल मात्रा 95 कुन्तल, जो सर्वेश गुप्ता पुत्र शंकर गुप्ता उचित दर विक्रेता, आदर्श गॉव छावनी लाइन, ब्लाक व तहसील सदर, गाजीपुर की अभिरक्षा में रखा गया है। जिसका विक्रय उक्त विक्रेता की दुुकान पर दिनांक 04.10.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे किया जायेेगा। विक्रय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी गोविन्द कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक सदर, सदस्य/सचिव विक्री समिति मो0नं0 9532546158 से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होने समस्त इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त स्थान पर रखे खाद्यान्न के क्रय हेतुु दिनांक 03.10.2023/04.10.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे विक्रय स्थल पर पहुॅंचना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न क्रय करने की दशा में, क्रेता को ही आवश्यक परिवहन व्यय का भुगतान करना होगा। खाद्यान्न के क्रय मूल्य का भुगतान सम्बन्धित व्यापारी को उसी दिन करना होगा।