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खाद्यान्न लैप्स होने से बचाने के लिए कार्डधारक जल्द खाद्यान्न का करे उठान

गाजीपुर 23 सितम्बर, 2023 (सू0वि0)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित गेहॅू तथा फोर्टिफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल ( 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2023 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा की दर से रू0 54/- में चीनी का वितरण  माह सितम्बर, 2023 में 12.08.2023 से 23.08.2023 तक निर्देश निर्गत किए गए थे।

आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ के पत्र दिनांक 22.09.2023 द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में कतिपय राषन कार्डधारकों को खाद्यान्न व चीनी का वितरण न होने के कारण उपर्युक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य माह सितम्बर, 2023 में दिनांक 24.09.2023 से 26.09.2023 तक विस्तारित किये जाने निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जनपद गाजीपुर में आज दिनांक 23.09.2023 के पूर्वाह्न तक 94.00 प्रतिशत कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण हो चुका है परन्तु अभी भी बहुत से कार्डधारकों द्वारा सम्बन्धित उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, जिससे खाद्यान्न का लैप्स होने से बचाने के लिए सम्बन्धित कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि वे उचित दर दुकानों से अपने राशनकार्ड का खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात् यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 26.09.2023 नियत की गयी हैं। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 26.09.2023 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें। जॉच में वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।