गाजीपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नवीन संशोधित नियमावली एवं निम्नवत समय- सारिणी निर्गत की गयी है।
विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, दिनांक 07 अगस्त से 30 सितम्बर, 2023 तक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृत सीटो की संख्या का सत्यापन किया जाना, दिनांक 08 अगस्त से 05 अक्टूबर, 2023 तक, छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया जाना, दिनांक 15 सितम्बर से 10 नवम्बर, 2023 तक, आई0एन0ओ0 द्वारा आवेदनों को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना, दिनांक 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर,2023 तक, डी0एन0ओ0 द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाना दिनांक 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2023 तक, पी0एफ0एम0एस0 से सत्यापनोपरान्त डाटा प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी किया जाना, दिनांक 15 दिसम्बर से 05 जनवरी, 2024 तक, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध आवेदन अग्रसारित किया जाना, दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक, एस0एन0ओ0 द्वारा एन0आई0सी0 से मांग सृजित करना, दिनांक 01 फरवरी से 10 फरवरी, 2024 तक, एस0एन0ओ0 द्वारा धनराशि हस्तान्तरण, 15 फरवरी से 28 फरवरी, 2024 तक, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों द्वारा संशोधित किया जाना, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 से 12 जनवरी, 2024 तक, छात्रों द्वारा संशोधित आवेदनों को आई0एन0ओ0 द्वारा पुनः अग्रसारित किया जाना, दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 से 20 जनवरी, 2024 तक, डी0एन0ओ0 द्वारा संशोधित आवेदनों का सत्यापन, दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संशोधित आवेदनों कों अग्रसारित किया जाना, दिनांक 01 फरवरी से 15 फरवरी, 2024 तक, एन0आई0सी0 से मांग सृजित करना, दिनांक 16 फरवरी से 25 फरवरी, 2024 तक, डी0एन0ओ0 द्वारा धनराशि हस्तान्तरण, दिनांक 01 मार्च से 10 मार्च 2024 तक।
उक्त क्रम में उन्होने जनपद गाजीपुर के समस्त शिक्षण संस्थानों के आई0एन0ओ0/एच0ओ0आई0 को सूचित किया है कि उपरोक्त निर्गत समय- सारिणी के अनुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत नवीन शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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