गाजीपुर। शुक्रवार को रायफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की एक आवश्यक बैठक की। बैठक मे जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालयो मे योजित/लंबित राजस्व वादों तथा निर्विवाद वरासत, पैमाईश, नामांतरण, आपसी बटवारा एवं भूमि विवाद से सम्बन्धि आई जी आर एस, सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य स्तरो से प्राप्त जन शिकायतो के समयबद्ध/ त्वरित गति से निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु 60 दिन का विशेष अभियान चलाते हुए सभी प्रकरणो के वादो एवं अन्य भूमि से सम्बन्धित विवादो का निस्तारण किया जाये। निस्तारण हेतु निर्धारित अवधि से अधिक समय किसी भी स्थिति में नही लिया जायेगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के कोर्ट में पुराने लंबित वादों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अपने-अपने तहसीलों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन की जाए तथा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
उन्होने बताया कि मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे राजस्व वादो के निस्तारण हेतु धारा-24 अन्तर्गत वादो को तीन माह, धारा-33 के निर्विवादित वाद 45 दिनो तथा धारा- 34 के विवादित वाद के लिए 90 दिनो एवं धारा-116 हेतु छः माह की समयावधि से पहले निस्तारित होना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आप सभी लोग अपने कोर्ट में प्रतिदिन बैठकर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई करके नियमानुसार निस्तारण करें, इसमें यदि किसी के स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील के सभी अधिकारियों से आइ जी आर एस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ समय से निस्तारित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरूण कुमार सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।